छात्रा की पिटाई मामले में आरोपी युवती की अग्रिम जमानत खारिज: सतना कोर्ट ने माना गंभीर मामला, गवाहों और सबूतों पर असर की आशंका
कोलगवां पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में दर्ज किया है केस; पुलिस ने गवाहों को प्रभावित करने और दोबारा अपराध की आशंका जताई

सतना। कॉलेज छात्रा के कथित अपहरण और मारपीट के मामले में आरोपी युवती को अदालत से राहत नहीं मिली। 12वें अपर सत्र न्यायाधीश दीनानाथ वाडीवा की अदालत ने सोमवार शाम आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामले में कोलगवां पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को राहत मिलने पर दोबारा अपराध करने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है।
पीड़िता के वकील ने भी जमानत का विरोध किया
पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने भी अग्रिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि घटना के बाद छात्रा काफी डरी हुई है और इसी वजह से कॉलेज नहीं जा पा रही है। वह ज्यादातर समय घर पर रह रही है।
अदालत ने मामले की परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आधार सामने नहीं आया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह माना जा सके कि आवेदिका घटना में शामिल नहीं थी।
छात्र पर लंबे समय तक परेशान करने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, मामले में 19 वर्षीय आरोपी छात्र श्रवण सेन उर्फ श्रवण श्रीवास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। उस पर आरोप है कि वह करीब 10 महीने से कॉलेज छात्रा पर संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था।
आरोप है कि छात्रा के इनकार करने के बाद भी वह उसे अलग-अलग तरीकों से परेशान करता रहा। पुलिस के अनुसार, इसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड की मदद ली।
सुनसान जगह ले जाकर मारपीट का आरोप
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की गर्लफ्रेंड ने तीन सहेलियों के साथ मिलकर छात्रा को कथित तौर पर बहाने से बुलाया और उसे सुनसान स्थान पर ले गई। वहां छात्रा के साथ मारपीट किए जाने और उसका वीडियो बनाए जाने का आरोप है।
रिपोर्ट के अनुसार, मारपीट के दौरान छात्रा को वीडियो कॉल के जरिए श्रवण से माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया गया। बाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात सामने आई।
मामले में पुलिस की जांच जारी है। आरोपी छात्र न्यायिक हिरासत में है, जबकि आरोपी युवतियों में से एक की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।




