क्रिकेटर शमी के भाई के खिलाफ दर्ज केस गाजियाबाद ट्रांसफर: महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और धमकी देने का लगाया आरोप
महिला ने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और धमकी देने का लगाया आरोप; लखनऊ में FIR के बाद घटनास्थल इंदिरापुरम मिलने पर गाजियाबाद भेजा गया केस

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ के खिलाफ लखनऊ के आशियाना थाने में दर्ज मुकदमा अब गाजियाबाद ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में शिकायत में बताए गए कथित घटनास्थल के गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद मुकदमा संबंधित थाने को भेज दिया गया है।
महिला ने मोहम्मद कैफ पर शादी का भरोसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने और बाद में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले की जांच अब गाजियाबाद पुलिस करेगी।
पुलिस ने महिला को FIR की कॉपी सौंपी
महिला बुधवार को लखनऊ के आशियाना थाने पहुंची। पुलिस ने उसे दर्ज FIR की कॉपी सौंपी और केस गाजियाबाद ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी।
आशियाना इंस्पेक्टर गजेंद्र राय के मुताबिक, महिला को बयान दर्ज कराने के लिए दो दिन से थाने बुलाया जा रहा था, लेकिन वह नहीं पहुंची थी। पुलिस ने शिकायत में बताए गए घटनाक्रम और स्थानों की जांच की।
पुलिस उपायुक्त मध्य विक्रांत वीर ने बताया कि महिला की तहरीर में घटनास्थल स्पष्ट नहीं था। जांच के दौरान घटना की जगह गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद मुकदमा संबंधित थाने भेज दिया गया।
महिला और कैफ की चैट के स्क्रीनशॉट सामने आए
मामले के बीच महिला और मोहम्मद कैफ के बीच बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं। उपलब्ध सामग्री में चैट के कुछ हिस्सों का उल्लेख है। हालांकि, इन स्क्रीनशॉट की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है।
2020 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई पहचान
महिला के मुताबिक, उसकी मोहम्मद कैफ से पहचान वर्ष 2020 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। महिला का दावा है कि अगस्त 2023 में कैफ ने उससे शादी करने की इच्छा जताई थी।
महिला ने बताया कि उसने कैफ को अपने तलाकशुदा होने और एक बच्चे की मां होने की जानकारी दी थी। उसके अनुसार, कैफ ने उसके अतीत और बच्चे को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई और शादी का भरोसा दिया।
महिला के मुताबिक, 11 सितंबर 2023 को दोनों की पहली मुलाकात गाजियाबाद में हुई। इसके बाद दोनों की मुलाकातें होती रहीं।
कोलकाता में शादी का भरोसा देने का आरोप
महिला का आरोप है कि कैफ ने उसे कोलकाता बुलाया और वहां एक होटल में शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
उसका कहना है कि बाद में भी वह शादी के लिए कैफ से बात करती रही। महिला के अनुसार, कैफ ने IPL ऑक्शन के बाद शादी करने की बात कही थी।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि 11 अक्टूबर 2024 को बंगाल की रणजी टीम के लखनऊ आने के दौरान कैफ ने उसे गोमतीनगर स्थित होटल हयात में बुलाया और वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
नौकरी छोड़ने का भी लगाया आरोप
महिला के मुताबिक, उस समय वह दिल्ली की एक एयरलाइन कंपनी में केबिन क्रू के तौर पर काम करती थी। उसका आरोप है कि कैफ ने उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा और शादी का भरोसा दिया।
महिला का दावा है कि कैफ की बात पर भरोसा करके उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन बाद में शादी नहीं हुई। उसने बताया कि दिसंबर 2025 में IPL ऑक्शन के बाद भी शादी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जनवरी 2026 में शादी को लेकर दबाव बनाने पर महिला के अनुसार कैफ ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी।
पॉडकास्ट में मामला उठाने के बाद दोबारा संपर्क का दावा
महिला ने बताया कि उसने कैफ के बड़े भाई मोहम्मद हसीब से भी शादी के संबंध में बात की थी। महिला का आरोप है कि बाद में हसीब ने उसे ‘हनी ट्रैपर’ कहना शुरू कर दिया।
महिला के मुताबिक, 29 अप्रैल 2026 को उसने एक स्पोर्ट्स चैनल के पॉडकास्ट में अपनी बात रखी। उसका दावा है कि करीब 10 दिन बाद कैफ ने उसे फोन किया और पॉडकास्ट हटाने के लिए कहा।
महिला के अनुसार, कैफ ने परिवार से बात कर शादी का भरोसा दिया और उसे दोबारा कोलकाता बुलाया। वहां भी शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का उसने आरोप लगाया।
अमरोहा में धमकी देने का आरोप
महिला के मुताबिक, 18 मई को कैफ ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन 19 मई को उसे अमरोहा में एक व्यक्ति के घर शादी की बातचीत के लिए बुलाया गया।
महिला का दावा है कि वहां कैफ के बड़े भाई, उसकी मां और अन्य लोग मौजूद थे। उसके अनुसार, बातचीत के दौरान उसे धमकाया गया और परिवार की पहुंच ऊपर तक होने की बात कही गई।
महिला ने बताया कि 30 मई को उसने कैफ को अमरोहा में हुई घटना की जानकारी दी, लेकिन उसके मुताबिक उसे मदद नहीं मिली और शादी से भी इनकार कर दिया गया।
13 सितंबर को दर्ज हुई FIR
महिला ने 31 अगस्त को आशियाना थाने और 2 सितंबर को विभूतिखंड थाने में शिकायत दी थी। केस दर्ज नहीं होने पर वह 5 सितंबर को DCP ईस्ट के कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की मांग की।
इसके बाद 13 सितंबर को आशियाना थाने में मोहम्मद कैफ के खिलाफ BNS की धारा 69 और 351 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
अब घटनास्थल गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पाए जाने के बाद मुकदमा वहां ट्रांसफर कर दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस महिला के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच करेगी।
नोट: मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। उपलब्ध सामग्री में मोहम्मद कैफ या उनके परिवार का विस्तृत पक्ष शामिल नहीं है।
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