पूनरासर मेले को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन: जयपुर जाने वाले वाहनों को शिवबाड़ी से बदलना होगा रास्ता
17 से 19 सितंबर तक जयपुर रोड पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी; सेवा शिविरों, डीजे और सड़क किनारे स्टॉल को लेकर भी सख्ती

बीकानेर। पूनरासर गांव में 17 से 19 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले श्री हनुमानजी मेले में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए बीकानेर पुलिस ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। इस दौरान कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल (म्यूजियम सर्किल) से गुसाईंसर गांव तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
जयपुर जाने के लिए बदला मार्ग
बीकानेर से जयपुर की ओर जाने वाले दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन म्यूजियम सर्किल → मेजर पूर्ण सिंह सर्किल → पांचशती सर्किल → शिवबाड़ी चौराहा → शिवबाड़ी मंदिर के सामने → नापासर फांटा → नापासर → गुसाईंसर → सेरूणा होते हुए जयपुर की ओर जा सकेंगे।
जयपुर से बीकानेर आने वाले वाहन गुसाईंसर से नापासर होते हुए कैमल फार्म/जोड़बीड़ क्षेत्र से बीकानेर में प्रवेश करेंगे।
नौरंगदेसर मार्ग का भी इस्तेमाल
सेवा कार्य से जुड़े वाहनों के लिए नौरंगदेसर कच्चे मार्ग का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन बाईपास होते हुए प्रेमसर फांटा से बम्बलू-नौरंगदेसर की ओर जा सकेंगे।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि मेले के दौरान निर्धारित परिवर्तित मार्ग का ही इस्तेमाल करें।
हाईवे से 50 फीट दूर लगेंगे सेवा शिविर
मेले में पैदल श्रद्धालुओं के लिए लगाए जाने वाले सेवा शिविरों को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सेवा समितियों को हाईवे पर जयपुर की ओर जाने वाली बाईं सड़क से कम से कम 50 फीट दूरी पर टेंट लगाने होंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पैदल यात्रियों के लिए रास्ता खुला रखना और सड़क पर जाम की स्थिति से बचना है।
डीजे और सड़क किनारे स्टॉल पर रोक
मेले के दौरान डीजे सिस्टम वाले वाहनों पर पूरी तरह रोक रहेगी। बीकानेर से जयपुर जाने वाली सड़क की दाहिनी ओर स्टॉल या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी।
सेवा समितियों को मेले से संबंधित राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील
यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं से सड़क के किनारे चलने, समूह बनाकर सड़क पर नहीं चलने और आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने की अपील की है।
सहायता के लिए जिला पुलिस कंट्रोल रूम के 0151-2206292 और मोबाइल नंबर 87648-52595 जारी किए गए हैं।




