30 साल से बसे चौहान नगर में संपत्ति कर के नोटिस से रोष, गरीब परिवारों ने ईओ से लगाई राहत की गुहार
स्थानीय लोगों का आरोप- मूलभूत सुविधाएं अधूरी, फिर भी हजारों रुपये के नोटिस; नोटिस वापस नहीं हुए तो प्रदर्शन की चेतावनी

डबवाली, सिरसा। वार्ड नंबर 20 स्थित चौहान नगर में संपत्ति कर के बकाया संबंधी नोटिस जारी होने के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को पत्र भेजकर नोटिसों को रद्द करने और गरीब परिवारों को राहत देने की मांग की है। मामले की स्थानीय रिपोर्टिंग में भी निवासियों की इसी मांग और विरोध का उल्लेख किया गया है।
यूथ ट्रस्ट के प्रधान भारत नाहर ने बताया कि चौहान नगर करीब 30 वर्षों से बसा हुआ है। यहां बड़ी संख्या में परिवार दिहाड़ी-मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमित आमदनी के बावजूद नगर परिषद की ओर से मकानों पर विकास शुल्क और संपत्ति कर के नाम पर हजारों रुपये के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
कई गलियों में अब भी मूलभूत सुविधाओं की कमी
क्षेत्रवासियों का आरोप है कि चौहान नगर में आज भी कई मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। लोगों के अनुसार कई गलियां पक्की नहीं हैं और सीवरेज तथा पेयजल जैसी सुविधाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का समाधान अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, ऐसे में गरीब परिवारों पर हजारों रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उनके लिए मुश्किल है।
ईओ को पत्र देकर नोटिस रद्द करने की मांग
क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को पत्र देकर संपत्ति कर संबंधी नोटिसों पर पुनर्विचार करने और उन्हें रद्द करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति और क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राहत देनी चाहिए।
समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी
यूथ ट्रस्ट के प्रधान भारत नाहर ने कहा कि यदि चौहान नगर के लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया गया और संपत्ति कर के नोटिस वापस नहीं लिए गए तो क्षेत्रवासी विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।
स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और प्रशासन से मामले में जल्द हस्तक्षेप कर उचित समाधान निकालने की मांग की है।
नोट: संपत्ति कर संबंधी नियम स्थानीय निकाय की लागू नीति और रिकॉर्ड के अनुसार तय होते हैं। हरियाणा के आधिकारिक संपत्ति कर पोर्टल पर भी नई संपत्ति कर नीति के अनुसार कर की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
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