श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर सख्ती: 3KM क्षेत्र में रात की आवाजाही पर रोक, पाकिस्तानी सिम पर भी बैन
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है

जिला प्रशासन ने सीमा से सटे क्षेत्रों में रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है और पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है।
3 किलोमीटर के दायरे में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार:
- सीमा से सटे 3 किलोमीटर क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित
- यह प्रतिबंध शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा
- नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
किसानों को मिलेगी शर्तों के साथ छूट
आदेश के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों को कुछ राहत दी गई है, लेकिन उन्हें:
- सीमा सुरक्षा बल (BSF) या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा
- बिना अनुमति खेतों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी
पटाखे, डीजे और तेज रोशनी पर भी रोक
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा क्षेत्र में कई अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है:
- तेज रोशनी वाले उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित
- तेज ध्वनि वाले उपकरण, डीजे और बैंड पर रोक
- पटाखों के उपयोग पर भी प्रतिबंध
यह आदेश 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध
प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है:
- जिले में पाकिस्तानी मोबाइल सिम के उपयोग पर पूरी तरह रोक
- सीमावर्ती क्षेत्रों में पाक नेटवर्क मिलने पर भी कार्रवाई होगी
- उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
प्रशासन का तर्क
अधिकारियों के अनुसार, बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क 3-4 किलोमीटर तक अंदर तक पहुंच रहा है, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ रहा है। इसी वजह से यह सख्त कदम उठाया गया है।
कुल मिलाकर:
श्रीगंगानगर में प्रशासन ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रात की आवाजाही, संचार माध्यमों और गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लागू किया है, ताकि किसी भी संभावित घुसपैठ या सुरक्षा खतरे को रोका जा सके।


