अमेरिका में ‘बर्थ टूरिज्म’ पर सख्ती: ट्रम्प ने नए आदेश किए जारी, जन्म से नागरिकता के नियम सीमित करने की कोशिश
ट्रम्प ने नए आदेश किए जारी, जन्म से नागरिकता के नियम सीमित करने की कोशिश

वॉशिंगटन | हमारे मठअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में जन्म लेने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों को मिलने वाली नागरिकता के नियमों को सीमित करने की दिशा में दो नए कार्यकारी आदेश (Executive Orders) पर हस्ताक्षर किए हैं।ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि नए आदेशों में से एक का उद्देश्य उन लोगों की संख्या सीमित करना है, जो केवल अमेरिका में जन्म लेने के आधार पर नागरिकता पाने के पात्र बनते हैं।दूसरा आदेश ‘बर्थ टूरिज्म’ पर रोक लगाने से जुड़ा है। इसके तहत उन विदेशी नागरिकों पर वीजा नियम और कड़े किए जाएंगे, जो विशेष रूप से अमेरिका में बच्चे को जन्म दिलाने के उद्देश्य से यात्रा करते हैं, ताकि उनके बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल सके।ट्रम्प ने कहा कि “बर्थराइट सिटीजनशिप एक मजाक बन चुकी है” और इसका दुरुपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।इससे पहले जन्म के आधार पर नागरिकता (Birthright Citizenship) को सीमित करने के ट्रम्प प्रशासन के प्रयासों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। अब प्रशासन नए कानूनी और नीतिगत उपायों के जरिए इस नीति में बदलाव की कोशिश कर रहा है।इन नए आदेशों के बाद अमेरिका की आव्रजन (इमिग्रेशन) नीति और जन्म से मिलने वाली नागरिकता को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज होने की संभावना है।




