सिरसा, 11 सितंबर। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के 12 सितंबर को प्रस्तावित सिरसा दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 12 सितंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए ड्रोन और अन्य यूएवी उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र सिरसा के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम सहित किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) को उड़ाने पर रोक रहेगी।
वीआईपी रूट के आसपास पार्किंग पर भी प्रतिबंध
सुरक्षा व्यवस्था के तहत वीआईपी रूट, कार्यक्रम स्थलों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के दोनों ओर 75 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये प्रतिबंध पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश ने आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन या अन्य यूएवी का संचालन न करें।




