रीवा के चाकघाट CMO शंखधर पांडेय सस्पेंड: महिला कर्मचारी से अमर्यादित बातचीत की शिकायत प्रथम दृष्टया सही, कमिश्नर ने की कार्रवाई
रीवा के चाकघाट नगर परिषद के प्रभारी CMO शंखधर पांडेय निलंबित; महिला कर्मचारी से फोन पर अमर्यादित बातचीत की शिकायत जांच में प्रथम दृष्टया सही मिली, कमिश्नर ने जारी किया आदेश

रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चाकघाट नगर परिषद के प्रभारी CMO शंखधर पांडेय को महिला कर्मचारी से फोन पर अमर्यादित और अशोभनीय बातचीत के मामले में निलंबित कर दिया गया है। रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने बुधवार को निलंबन के आदेश जारी किए।
इससे एक दिन पहले महिला कर्मचारी ने रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट में महिला कर्मचारी से फोन पर अमर्यादित और अशोभनीय बातचीत की शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई।
महिला कर्मचारी ने लगाए कई आरोप
महिला कर्मचारी ने शिकायत में आरोप लगाया कि अधिकारी ने फोन पर उसके सामने अनुचित निजी अपेक्षा रखी। शिकायत के मुताबिक, इसे स्वीकार नहीं करने के बाद उसके खिलाफ नौकरी से हटाने की कार्रवाई की गई।
महिला ने अधिकारी पर अभद्र व्यवहार और नौकरी से निकालने की धमकी देने के साथ-साथ वेतन नहीं मिलने और EPF की राशि जमा नहीं किए जाने के आरोप भी लगाए हैं।
इन सभी आरोपों पर आगे की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात सामने आई है।
सामने आया ऑडियो
मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया है। इसमें अधिकारी की आवाज में महिला कर्मचारी से निजी तौर पर कमरे में समय बिताने की बात किए जाने का दावा है।
हालांकि, ऑडियो में आवाज वास्तव में किसकी है, इसकी अंतिम पुष्टि अभी जांच का विषय है।
कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद SDM से मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में फोन पर महिला कर्मचारी से अमर्यादित और अशोभनीय बातचीत का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया गया।
इसके बाद कलेक्टर की ओर से प्रभारी CMO के निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर कार्यालय भेजा गया।
कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने कलेक्टर के प्रतिवेदन और जांच रिपोर्ट के आधार पर शंखधर पांडेय के निलंबन के आदेश जारी किए।
निलंबन अवधि में रीवा रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान शंखधर पांडेय का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन कार्यालय, रीवा रहेगा। आदेश के अनुसार उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के तहत की गई है।
नौकरी से हटाने का भी लगाया आरोप
महिला कर्मचारी ने शिकायत में आरोप लगाया कि निजी अपेक्षा स्वीकार नहीं करने के बाद उसे नौकरी से हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा उसने वेतन और EPF से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया।
फिलहाल प्रशासनिक जांच में फोन पर अमर्यादित और अशोभनीय बातचीत का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। वहीं ऑडियो की आवाज की अंतिम पुष्टि तथा शिकायत में लगाए गए अन्य आरोपों पर आगे की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
क्या है मामला?
- स्थान: चाकघाट, रीवा, मध्य प्रदेश
- अधिकारी: शंखधर पांडेय, प्रभारी CMO
- शिकायतकर्ता: नगर परिषद की महिला कर्मचारी
- मुख्य आरोप: फोन पर अमर्यादित और अशोभनीय बातचीत
- जांच: SDM द्वारा
- जांच का निष्कर्ष: आरोप प्रथम दृष्टया सही
- कार्रवाई: निलंबन
- आदेश: रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह
- निलंबन मुख्यालय: संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन कार्यालय, रीवा
नोट: खबर में महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रशासनिक जांच में प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ऑडियो की आवाज की अंतिम पुष्टि और अन्य आरोपों का निर्धारण आगे की जांच के अधीन है।
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