बिहार में शिक्षक ट्रांसफर का शेड्यूल बदला: 4 अक्टूबर से आवेदन, 1 अक्टूबर को जारी होगी स्कूलवार रिक्तियों की सूची
बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के चलते तीसरे चरण की तारीखें आगे बढ़ीं; शिक्षक 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन भर सकेंगे आवेदन

पटना। बिहार में सरकारी शिक्षकों के सामान्य और ऐच्छिक स्थानांतरण का इंतजार और बढ़ गया है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तीसरे चरण की समय-सारिणी में बदलाव किया है। अब संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों की सूची 1 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी और शिक्षक 4 से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
शिक्षा विभाग की संशोधित समय-सारिणी के मुताबिक, पहले सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन 17 सितंबर से शुरू होने थे। अब यह प्रक्रिया अक्टूबर में होगी।
अब कब क्या होगा?
1 अक्टूबर: समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के बाद संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन।
4 से 10 अक्टूबर: सामान्य/ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों का ऑनलाइन आवेदन और विद्यालयों के विकल्प का चयन।
12 अक्टूबर से 18 नवंबर: स्थानांतरण सूची के प्रकाशन, स्थानांतरण प्रक्रिया और प्राप्त अपीलों के निष्पादन की प्रक्रिया।
शिक्षकों को आवेदन और विकल्प चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी करनी होगी। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की पूरी व्यवस्था ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है।
बाढ़ के कारण बढ़ी तारीख
शिक्षा विभाग ने समय-सारिणी में बदलाव का प्रमुख कारण राज्य के कई जिलों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की स्थिति को बताया है। इसके अलावा पहले और दूसरे चरण की प्रक्रियाओं में हुई देरी के कारण भी सामान्य स्थानांतरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ा।
पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन और दूसरे चरण में पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके बाद बची हुई रिक्तियों के आधार पर सामान्य स्थानांतरण का तीसरा चरण शुरू होगा।
नई शिक्षक ट्रांसफर नीति के तहत होगी प्रक्रिया
बिहार में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत तबादले की प्रक्रिया ऑनलाइन और निर्धारित मानकों के आधार पर की जा रही है। सामान्य परिस्थितियों में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान है।
नई व्यवस्था में सेवा अवधि, पदस्थापन स्थल और निर्धारित विशेष प्राथमिकताओं के आधार पर वरीयता तय करने का प्रावधान है। स्थानांतरण संबंधी निर्णय के लिए जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर स्थापना समितियों की व्यवस्था भी की गई है।
हजारों शिक्षकों की नजर तीसरे चरण पर
पहले दो चरणों की प्रक्रिया के बाद अब बड़ी संख्या में शिक्षक सामान्य स्थानांतरण के तीसरे चरण का इंतजार कर रहे हैं। खासकर लंबे समय से दूर-दराज के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की नजर 1 अक्टूबर को जारी होने वाली संशोधित रिक्तियों की सूची पर रहेगी।
हालांकि, अलग-अलग शिक्षकों के तबादले की स्थिति और उनकी पात्रता उनके आवेदन, सेवा अवधि, उपलब्ध रिक्तियों और लागू नियमों के आधार पर तय होगी। इसलिए किसी एक मामले के आधार पर पूरी प्रक्रिया के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
आवेदन से पहले शिक्षक इन तारीखों का रखें ध्यान
| प्रक्रिया | नई तारीख |
|---|---|
| संशोधित रिक्तियों का प्रकाशन | 1 अक्टूबर |
| सामान्य/ऐच्छिक ट्रांसफर आवेदन | 4 से 10 अक्टूबर |
| सूची, स्थानांतरण और अपील की प्रक्रिया | 12 अक्टूबर से 18 नवंबर |
शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन की तारीख शुरू होने से पहले ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपनी जानकारी और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें।




