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7 साल के मासूम से कुकर्म और हत्या के दोषी को उम्रकैद

सरसों के खेत में मिला था शव, पोक्सो कोर्ट ने 4 महीने में सुनाया फैसला

POCSO Court Alwar ने 7 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

कुकर्म के बाद गला दबाकर की थी हत्या

सरकारी पक्ष के अनुसार घटना 3 जनवरी 2026 की है। बच्चे के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा ईंट भट्टे की तरफ गया था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा।

परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान एक मजदूर ने बताया कि उसने आरोपी को बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाते देखा था।

शक के आधार पर आरोपी को पकड़कर पूछताछ की गई, जहां उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसने पहले बच्चे के साथ कुकर्म किया और फिर पहचान छिपाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को सरसों के खेत में फेंक दिया।

सरसों के खेत में मिला था शव

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्चे का शव खेत से बरामद किया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कुकर्म और हत्या की पुष्टि होने के बाद मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।

17 गवाह और 45 दस्तावेज पेश

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाह और 45 दस्तावेज प्रस्तुत किए। इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

4 महीने में पूरा हुआ ट्रायल

विशेष बात यह रही कि Rajasthan Police की जांच और अदालत की त्वरित सुनवाई के चलते महज चार महीने में मामले का फैसला आ गया।

बताया गया कि आरोपी और पीड़ित परिवार एक ही गांव के रहने वाले थे और काम के सिलसिले में अलवर जिले के एक थाना क्षेत्र में रह रहे थे।

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