
बीकानेर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और विद्यार्थियों की फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत स्कूल परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश से पहले प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की अनुमति लेना जरूरी होगा। साथ ही आगंतुक को विजिटर रजिस्टर में अपनी एंट्री दर्ज करनी होगी।
नए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, निजता और स्कूल के शैक्षणिक वातावरण को सुरक्षित रखना बताया गया है।
बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश नहीं
निर्देशों के अनुसार प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अधिकृत व्यक्ति के लिए भी स्कूल में प्रवेश के दौरान आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना होगा।
बाहरी व्यक्ति को प्रिंसिपल, शिक्षक या अधिकृत स्कूल अधिकारी की मौजूदगी के बिना कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय अथवा विद्यार्थियों की गतिविधियों वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी।
फोटो-वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक
बिना पूर्व लिखित अनुमति के विद्यार्थियों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी।
विद्यार्थियों की फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी को इस तरह एकत्रित या प्रसारित करने पर भी रोक रहेगी, जिससे उनकी निजता, गरिमा या सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका हो।
नियम तोड़ने पर पुलिस को दी जाएगी सूचना
यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है, अनधिकृत फोटो-वीडियोग्राफी करता है या स्कूल के कामकाज में बाधा डालता है तो संस्था प्रधान स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना दे सकते हैं।
मामले की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS), POCSO Act, किशोर न्याय अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
सुरक्षा को खतरा होने पर प्रवेश रोका जा सकेगा
प्रधानाचार्य ऐसे किसी व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश देने से मना कर सकते हैं, जिसकी मौजूदगी से विद्यार्थियों की सुरक्षा, निजता, अनुशासन या शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने की आशंका हो।
जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस की सहायता से बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर से बाहर भी कराया जा सकता है।
मीडिया के लिए भी अनुमति जरूरी
नए दिशा-निर्देशों के तहत मीडिया कर्मियों को भी स्कूल परिसर में प्रवेश और विद्यार्थियों से संबंधित फोटो, वीडियो या इंटरव्यू के लिए निर्धारित अनुमति प्रक्रिया का पालन करना होगा। यानी किसी स्कूल में जाकर सीधे विद्यार्थियों की फोटो या वीडियो बनाने के बजाय पहले संस्था प्रधान से अनुमति लेना जरूरी होगा।
इस फैसले के बाद एक ओर शिक्षा विभाग इसे विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता से जोड़कर देख रहा है, वहीं मीडिया के लिए स्कूलों से संबंधित जमीनी रिपोर्टिंग और मौके पर कवरेज की प्रक्रिया अधिक औपचारिक हो जाएगी।
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