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मध्य प्रदेश

गुना में युवती ने बॉयफ्रेंड पर लगाए गंभीर आरोप: शादी का वादा कर संबंध बनाने, मारपीट और करंट लगाने का दावा; चाकू दिखाकर धमकाने का भी आरोप

गुना की 27 वर्षीय युवती ने कैंट थाने में की शिकायत; पुलिस ने BNS की धारा 69 और 115(2) में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा

गुना। गुना की 27 वर्षीय युवती ने अपने परिचित अशोक रजक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, पानी गर्म करने वाली रॉड से करंट लगाया और चाकू दिखाकर धमकाया।

युवती ने कैंट थाना पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 69 और 115(2) के तहत FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 सितंबर को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है।

2017 में हुई थी पहचान

युवती ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2017 में वह गुना में कंप्यूटर सीखने जाती थी। इसी दौरान उसकी पहचान अशोक रजक से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे परिचय बढ़ गया।

युवती का आरोप है कि वर्ष 2021 में अशोक उसे मिलने के लिए बुलाकर गुलाबगंज स्थित एक किराए के कमरे में ले गया। वहां उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर शादी करने का भरोसा दिया।

युवती के मुताबिक इसके बाद भी उसी कमरे में दो-तीन बार संबंध बनाए गए। इसके बाद आरोपी उसे गुना में अलग-अलग स्थानों पर बुलाता रहा और शादी का भरोसा देता रहा।

शादी की बात पर हर बार टालने का आरोप

युवती का कहना है कि वह लगातार अशोक से शादी करने के लिए कहती रही, लेकिन वह हर बार जल्द शादी करने का आश्वासन देकर बात टाल देता था।

शिकायत के मुताबिक, इसी दौरान अशोक की ओर से युवती को कई संदेश भी भेजे गए। इनमें वह अपनी कथित गलती के लिए माफी मांगने और साथ न छोड़ने की बात करता था।

हालांकि, ये संदेश और बातचीत किस संदर्भ में हुई, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

6 मई को इंदौर ले गया

युवती के अनुसार, 6 मई 2026 को अशोक उसे गुना से इंदौर ले गया। उसने शादी करने की बात कही थी। इंदौर के विजय नगर इलाके में कमरा किराए पर लेकर युवती को वहां रखा गया।

युवती का आरोप है कि बाद में उसे पता चला कि अशोक पहले से शादीशुदा है। जब उसने इस बारे में सवाल किया तो आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि वह पत्नी से तलाक ले रहा है और तलाक के बाद उससे शादी करेगा।

लेकिन शादी नहीं हुई। युवती के अनुसार, जब उसने शादी के लिए दबाव बढ़ाया तो दोनों के बीच विवाद होने लगा।

13 अगस्त को करंट लगाने और चाकू दिखाने का आरोप

युवती ने शिकायत में आरोप लगाया कि 13 अगस्त को इंदौर में अशोक ने उसके साथ मारपीट की। उसका दावा है कि आरोपी ने पानी गर्म करने वाली रॉड से उसे करंट लगाया और चाकू दिखाकर धमकाया।

इसके बाद युवती इंदौर से वापस गुना आ गई। उसने परिवार के लोगों को पूरी घटना बताई और 16 अगस्त को पुलिस में आवेदन दिया।

पुलिस ने जांच और युवती के बयान लेने के बाद 31 अगस्त को FIR दर्ज की। इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई और 2 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

हनुमान टेकरी से जुड़ा होने की बात सामने आई

आरोपी के हनुमान टेकरी से जुड़े होने की बात भी सामने आई है। युवती के मुताबिक, आरोपी वहां सेवाकार्य करने वाले युवकों की तरह निर्धारित पोशाक में नजर आता था।

मामले की जानकारी सामने आने के बाद हनुमान टेकरी ट्रस्ट की ओर से भी कार्रवाई की बात कही गई है।

ट्रस्ट के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल के अनुसार, टेकरी पर सेवाएं देने वाले एक युवक पर गंभीर आरोपों की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे कृत्यों में लिप्त पाया जाता है या उस पर गंभीर आरोप सामने आते हैं, तो उसे टेकरी से अलग किया जाएगा।

अन्य युवतियों से बातचीत का भी दावा

युवती ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी दावा किया है कि बाद में उसे अशोक की कई अन्य युवतियों से बातचीत और उनकी तस्वीरों के बारे में जानकारी मिली।

उसने दावा किया कि एक युवती की आईडी और पासवर्ड के जरिए उसने बातचीत भी देखी थी। हालांकि, अन्य युवतियों से संबंध होने और इन बातचीत से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इन तथ्यों की जांच पुलिस द्वारा की जानी बाकी है।

आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

कैंट थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर अशोक रजक के खिलाफ BNS की धारा 69 और 115(2) के तहत मामला दर्ज किया। FIR 31 अगस्त को दर्ज हुई और 2 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

TI बोले- मामले की विवेचना जारी

कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

TI के अनुसार, मामले की विवेचना जारी है। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा।

नोट: युवती द्वारा लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच के बाद ही होगी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होना अपने आप में आरोप सिद्ध होने के बराबर नहीं है।

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