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रांची

झारखंड में SIR के तहत फॉर्म-6 भरने का अंतिम दिन 15 सितंबर: 10 लाख नए वोटर का था लक्ष्य, अब तक सिर्फ 4.54 लाख ने किया आवेदन

ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन की सुविधा; करीब 400 बूथों पर अब तक एक भी फॉर्म-6 नहीं भरा, दूसरे राज्यों के दस्तावेज भी मान्य

रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 है।

निर्वाचन आयोग को उम्मीद थी कि अभियान के दौरान राज्य में कम से कम 10 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे, लेकिन अब तक सिर्फ 4.54 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरा है। आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होने के बावजूद अपेक्षा के अनुरूप रुझान नहीं मिलने से निर्वाचन विभाग की चिंता बढ़ गई है।

करीब 400 मतदान केंद्रों पर एक भी नया आवेदन नहीं

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, झारखंड में अभी भी करीब 400 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां फॉर्म-6 भरने वालों की संख्या शून्य है।

वहीं करीब 3 हजार मतदान केंद्रों पर सिर्फ 1 से 5 नए मतदाताओं ने फॉर्म-6 जमा किया है। राज्य में फिलहाल 2 करोड़ से अधिक मतदाता हैं।

निर्वाचन विभाग का अनुमान था कि सामान्य तौर पर हर साल 2 से 2.5 प्रतिशत नए मतदाता जुड़ते हैं। इसी आधार पर पिछले दो वर्षों में करीब 10 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की उम्मीद की गई थी।

15 सितंबर के बाद भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी

मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की सामान्य प्रक्रिया 15 सितंबर के बाद भी जारी रहेगी। हालांकि SIR के लिहाज से इस तारीख का विशेष महत्व है।

इस अभियान के दौरान जिन नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल होगा, उनका रिकॉर्ड भविष्य में होने वाले SIR में भी उपलब्ध रहेगा। वहीं बाद में मतदाता सूची में जुड़ने वाले नाम 2026 के SIR रिकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे।

इस बार मतदाता सूची और मतदाताओं से संबंधित रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा रही है।

दूसरे राज्यों के दस्तावेज भी होंगे मान्य

कम आवेदन आने और दस्तावेजों को लेकर लोगों की शिकायतों के बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से कई स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मूल रूप से झारखंड से बाहर का निवासी रहा है और उसके पास दूसरे राज्य के पुराने दस्तावेज हैं, तो SIR प्रक्रिया में ऐसे दस्तावेज भी मान्य हो सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और निर्धारित अर्हता तिथि पर 18 वर्ष की आयु पूरी करना जरूरी है।

वर्तमान SIR के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

युवाओं से फॉर्म-6 भरने की अपील

निर्वाचन विभाग की ओर से युवाओं और नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद अपेक्षित संख्या में आवेदन नहीं आने पर प्रचार-प्रसार बढ़ाया जा रहा है।

विभाग का प्रयास है कि अंतिम तारीख से पहले अधिक से अधिक पात्र नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें।

आपके लिए जरूरी सलाह

अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है और वह निर्धारित पात्रता पूरी करता है, तो 15 सितंबर से पहले फॉर्म-6 जरूर भरें।

इसके लिए अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) या संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

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