
हिसार जिले के उकलाना नगरपालिका एवं पंचायत राज चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने ड्राई डे घोषित किया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत आदेश जारी करते हुए चुनावी क्षेत्रों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेशों के अनुसार नगरपालिका उकलाना क्षेत्र से 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी शराब ठेके, बार और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक बंद रहेंगे।
10 मई तक लागू रहेगा प्रतिबंध
यह प्रतिबंध 8 मई 2026 की शाम 6 बजे से लागू होकर 10 मई 2026 को मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
यदि किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति बनती है, तो संबंधित इलाके में 12 मई 2026 तक यह आदेश लागू रहेगा। वहीं 13 मई को मतगणना पूरी होने और परिणाम घोषित होने तक भी शराब बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।
चुनावी क्षेत्रों में हथियार ले जाने पर भी रोक
उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियारों के प्रदर्शन और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेशों के तहत लाइसेंसी हथियार, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासा और चाकू सहित ऐसे सभी हथियारों को लेकर चलने पर रोक रहेगी, जिनका इस्तेमाल आक्रामक गतिविधियों में किया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों को दी गई छूट
धार्मिक परंपरा के तहत म्यानबंद कृपाण को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की
जिलाधीश ने आमजन से चुनाव के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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