सेशन शुरू होने के 5 महीने बाद मिलेंगे गेस्ट टीचर, अक्टूबर में हाफ इयरली एग्जाम
पांच महीने बाद शुरू होगी गेस्ट फैकल्टी की प्रक्रिया, अक्टूबर में हाफ इयरली परीक्षा; मेरिट से चयन, ग्रेड के अनुसार ₹21 से ₹30 हजार तक मिलेगा मासिक मानदेय

बीकानेर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद अब विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी से भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। हालांकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए करीब पांच महीने बीत चुके हैं और अधिकांश स्कूलों में फर्स्ट व सेकंड टेस्ट भी हो चुके हैं। ऐसे में अब गेस्ट टीचर मिलने के बावजूद विद्यार्थियों का छूटा हुआ पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना बड़ी चुनौती होगी।
अक्टूबर में हाफ इयरली एग्जाम, प्रक्रिया में लग सकता है एक महीना
विद्या संबल योजना के तहत रिक्त पदों का आकलन शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले किया जाना था। विभागीय आदेश के अनुसार अब नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में लगने वाले समय को देखते हुए गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था की जाएगी।
जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू होने के बाद गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति में करीब एक महीने का समय लग सकता है। वहीं अक्टूबर में हाफ इयरली परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। ऐसे में शिक्षकों के पास विद्यार्थियों का पूरा सिलेबस करवाने के लिए सीमित समय रहेगा।
मेरिट के आधार पर होगा गेस्ट फैकल्टी का चयन
प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अथवा नोडल अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया जाएगा।
अभ्यर्थियों के आवेदन लेने के बाद निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक रिक्त पद के लिए यथासंभव तीन अभ्यर्थियों का पैनल बनाया जाएगा।
ग्रेड के अनुसार मिलेगा मानदेय
गेस्ट फैकल्टी को प्रति पीरियड के आधार पर मानदेय दिया जाएगा। ग्रेड-III के लिए ₹300, ग्रेड-II के लिए ₹350 और ग्रेड-I के लिए ₹400 प्रति पीरियड निर्धारित है। अधिकतम मासिक मानदेय क्रमशः ₹21 हजार, ₹25 हजार और ₹30 हजार तक रहेगा।
अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायकों के लिए ₹300 प्रति पीरियड मानदेय निर्धारित किया गया है।
नियमित शिक्षक की नियुक्ति होते ही खत्म होगी व्यवस्था
गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति केवल स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही की जाएगी। जिस पद पर नियमित शिक्षक की नियुक्ति हो जाएगी, उस पद पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और इसके आधार पर अभ्यर्थी भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। कार्य की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी और संतोषजनक कार्य के आधार पर ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
गलत जानकारी मिलने पर होगी कार्रवाई
आवेदन में दी गई शैक्षणिक या अन्य जानकारी गलत अथवा फर्जी पाए जाने पर गेस्ट फैकल्टी को हटाने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। चयनित अभ्यर्थी को आवंटित स्थान पर ही कार्य करना होगा और स्थान परिवर्तन की मांग नहीं कर सकेगा।




