सर्विस में लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, सर्विस सेंटर पर ₹54 हजार का जुर्माना
मनाली जाते समय 700 किलोमीटर बाद खराब हुआ रॉयल एनफील्ड का इंजन; गलत तरीके से ऑयल फिल्टर लगाने का मामला

जयपुर। रॉयल एनफील्ड बाइक की सर्विस के बाद इंजन में आई खराबी के मामले में जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने आयशर मोटर्स और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर केनिथ मोटर्स को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी मानते हुए कुल 54,130 रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं।
मामला परिवादी अभिषेक शर्मा की शिकायत से जुड़ा है। परिवादी के अधिवक्ता अब्दुल हनीफ के अनुसार, 9 मई 2023 को जयपुर स्थित आयशर मोटर्स के अधिकृत सर्विस सेंटर केनिथ मोटर्स में बाइक की सर्विस कराई गई थी।
सर्विस कराने के बाद अभिषेक शर्मा बाइक से मनाली के लिए रवाना हुए। जयपुर से करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाइक के इंजन में खराबी आ गई। रास्ते में बाइक में आई तकनीकी समस्या के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।
कुल्लू में जांच के दौरान सामने आई लापरवाही
बाइक को कुल्लू स्थित कंपनी के एक अन्य अधिकृत सर्विस सेंटर पर दिखाया गया। वहां जांच के दौरान सामने आया कि जयपुर में सर्विस के समय बाइक का ऑयल फिल्टर गलत तरीके से लगाया गया था।
आरोप के अनुसार, गलत तरीके से ऑयल फिल्टर लगाए जाने के कारण इंजन के पिस्टन, बैरल सहित अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद परिवादी ने सर्विस सेंटर की लापरवाही को लेकर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
नुकसान और मानसिक परेशानी की मांगी थी भरपाई
अभिषेक शर्मा ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर बाइक में हुए नुकसान, मानसिक परेशानी और इस दौरान हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई की मांग की।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध तथ्यों और दलीलों पर विचार किया। आयोग ने सर्विस में कमी की शिकायत को स्वीकार करते हुए परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया।
₹54,130 भुगतान करने के आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग ने आयशर मोटर्स और अधिकृत सर्विस सेंटर केनिथ मोटर्स को कुल 54,130 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। यह राशि हर्जाने और मामले में हुए खर्च की भरपाई के रूप में अदा की जानी है।
यह फैसला वाहन सर्विस के दौरान होने वाली लापरवाही के मामलों में उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।




