कोर्ट सख्त: यूपी पुलिस पर आदेशों की अवहेलना का आरोप
रांची फैमिली कोर्ट ने डीजीपी को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग

रांची सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट नंबर-1 ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कोर्ट के आदेशों और निर्देशों की लगातार अवहेलना किए जाने की शिकायत को गंभीर मानते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
फैमिली कोर्ट के जज रमेश चंद्रा ने अपने पत्र में कहा है कि भरण-पोषण मामले में वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र निवासी देवेंद्र कुमार शर्मा की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2024 से लगातार संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पत्नी ने 2021 में दर्ज कराया था मामला
जानकारी के अनुसार शुभांगी शर्मा ने वर्ष 2021 में अपने पति देवेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ भरण-पोषण का मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने वर्ष 2024 में पति को पत्नी के पक्ष में भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया था।
इसके बावजूद देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया और पत्नी को भरण-पोषण की राशि नहीं दी गई। इसके बाद अदालत ने 27 अगस्त 2024 को आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और उसकी तामिला रिपोर्ट भी मांगी थी।
थाना प्रभारी और एसपी को भेजे गए थे नोटिस
कोर्ट के आदेश के बावजूद जब कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, तब फैमिली कोर्ट ने 7 जनवरी 2025 को लंका थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालांकि इसका भी कोई जवाब नहीं मिला।
इसके बाद अदालत ने 19 अगस्त 2025 को वाराणसी के एसपी को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई करने को कहा, लेकिन आरोप है कि एसपी स्तर से भी न तो थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और न ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।
अब डीजीपी से मांगी गई कार्रवाई
लगातार आदेशों की अनदेखी से नाराज अदालत ने अब सीधे उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न्याय व्यवस्था को प्रभावित करती है और ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है।
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