प्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद की आरक्षण लॉटरी 23 सितंबर को, पंच-सरपंच की 24 को
दो बार स्थगित हो चुकी है आरक्षण प्रक्रिया; लॉटरी के बाद 26 सितंबर के आसपास पंचायतीराज चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना

जयपुर। राजस्थान में आगामी पंचायतीराज चुनावों को लेकर आरक्षण की लॉटरी की नई तारीखें तय कर दी गई हैं। अब प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी 23 सितंबर को होगी। वहीं पंच और सरपंच के आरक्षण की लॉटरी 24 सितंबर को उपखंड स्तर पर कराई जाएगी।
पंचायतीराज आयुक्त जोगाराम ने बुधवार देर रात प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर निर्धारित तारीखों पर आरक्षण की लॉटरी कराने के निर्देश दिए हैं।
पहले 17 और 18 सितंबर को होनी थी लॉटरी
इससे पहले प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के आरक्षण की लॉटरी 17 सितंबर, जबकि पंच और सरपंच के आरक्षण की लॉटरी 18 सितंबर को प्रस्तावित थी। हालांकि 15 सितंबर को विभाग ने इसे स्थगित कर दिया था।
इससे पहले भी 16 अगस्त को पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी स्थगित की जा चुकी थी। उस समय सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी 18 अगस्त को प्रस्तावित थी।
निकाय चुनाव के बाद शुरू होगी अगली प्रक्रिया
विभाग की ओर से जारी निर्देशों में शहरी निकाय प्रमुखों के चुनाव का भी उल्लेख किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार निकाय अध्यक्षों के चुनाव 21 सितंबर और उपाध्यक्षों के चुनाव 22 सितंबर तक पूरे होने हैं। इसके बाद 23 और 24 सितंबर को पंचायतीराज संस्थाओं के आरक्षण की लॉटरी कराने का कार्यक्रम रखा गया है।
26 सितंबर के आसपास चुनाव कार्यक्रम संभव
आरक्षण की लॉटरी पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। तैयारियों के आधार पर 26 सितंबर के आसपास चुनाव कार्यक्रम जारी होने की संभावना जताई गई है।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव नवंबर तक कराए जाने हैं।
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