नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा
घर के बाहर से उठाकर खेत में ले गया था आरोपी, कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

POCSO Court Alwar ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
घर के बाहर से उठाकर खेत में ले गया था आरोपी
सरकारी वकील Pankaj Yadav के अनुसार घटना 4 फरवरी 2025 की है। रात करीब साढ़े 9 बजे नाबालिग पीड़िता घर से बाहर बाथरूम के लिए निकली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी उसे जबरन उठाकर खेत में ले गया।
आरोप है कि वहां आरोपी ने पीड़िता के कपड़े फाड़कर उसके साथ रेप किया और बाद में मौके से फरार हो गया।
सदमे में रही पीड़िता
घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता खेत में छिपी हुई मिली। परिजन उसे घर लेकर आए, लेकिन सदमे के कारण वह कई दिनों तक कुछ नहीं बता सकी। बाद में उसने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी।
इसके आधार पर 11 फरवरी 2025 को थाने में मामला दर्ज कराया गया।
13 गवाह और 17 दस्तावेज पेश
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान और 17 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए।
सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
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