हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिलेगा ग्रेड-वन का लाभ
नियुक्ति तिथि से लाभ देने का आदेश, राज्य सरकार को छह सप्ताह में पालन के निर्देश

Jharkhand High Court ने पाकुड़ और गोड्डा के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए नियुक्ति तिथि से ग्रेड-वन का लाभ देने का आदेश दिया है। जस्टिस Deepak Roshan की अदालत ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
सेवानिवृत्त शिक्षकों को लाभ से रखा गया था वंचित
यह मामला भीम सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह और हर्ष चंद्र ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 18 जुलाई 2019 को संकल्प जारी कर कार्यरत शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-वन का लाभ देने का निर्णय लिया था, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया।
अदालत को यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट पहले ही संबंधित प्रावधान को निरस्त कर चुका है।
38 करोड़ घोटाले के आरोपी की जमानत पर सुनवाई
इसी दौरान Jharkhand State Cooperative Bank की सरायकेला शाखा में हुए 38 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी Sanjay Kumar Dalmia की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई।
जस्टिस R Mukhopadhyay की अदालत ने मामले का रिकॉर्ड निचली अदालत से तलब करते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।
वन विभाग पर लगा जुर्माना
वनरक्षी नियुक्ति से जुड़े मामले में समय पर जवाब दाखिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने वन विभाग पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना जमा होने के बाद ही विभाग का जवाब रिकॉर्ड पर स्वीकार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी।
पेसा नियमावली और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नियुक्ति पर भी सुनवाई
पेसा नियमावली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस MS Sonak और जस्टिस Rajesh Shankar की बेंच में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 2 जुलाई तय की है।
वहीं फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नियुक्ति मामले में दिव्यांग अभ्यर्थी शिवम कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने Jharkhand Public Service Commission को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
पेपर लीक आरोपी की जमानत पर अगली सुनवाई 16 मई को
पेपर लीक मामले में जेल में बंद आरोपी रंजीत कुमार उर्फ चुनचुन की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने अगली सुनवाई 16 मई को निर्धारित की है।
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