बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सिरसा में धारा 163 लागू
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सिरसा में धारा 163 लागू
सिरसा, 10 अगस्त। हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा तथा एचएसईबी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल को देखते हुए सिरसा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जारी आदेशों के अनुसार जिले में डीएचबीवीएन और एचवीपीएनएल के पावर स्टेशनों तथा सब-स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने और आवागमन पर रोक रहेगी। इसके साथ ही जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, धरना देने और नारेबाजी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, फरसा, गंडासा, भाला, रॉड, हॉकी, चेन या पत्थर आदि को हथियार के रूप में लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका वाले ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये आदेश 11 अगस्त की रात 12 बजे से प्रभावी होंगे और स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



