भिवानी की बेटी से हांसी में दहेज प्रताड़ना का मामला, बाइक और अंगूठी मांगने का आरोप
महिला ने पति और ससुर पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया; पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

भिवानी। भिवानी की रहने वाली एक महिला ने हांसी के गांव कापरो में ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उससे मोटरसाइकिल और अपनी ननद के लिए अंगूठी की मांग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मानेहरू गांव निवासी मधू ने बताया कि उसकी शादी 31 अक्टूबर 2017 को हांसी के गांव कापरो निवासी नरेश के साथ हुई थी। महिला के अनुसार शादी के बाद पति ने उसे ताना देना शुरू कर दिया कि वह उसके लिए मोटरसाइकिल और अपनी बहन के लिए अंगूठी दहेज में नहीं लाई।
महिला ने बताया कि उसके पिता ने अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर शादी की थी, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष की ओर से दहेज को लेकर उसे परेशान किया जाता रहा।
शराब पीकर मारपीट करने का आरोप
मधू ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर देर रात घर आता था। घर पहुंचने के बाद उसके साथ झगड़ा करता और गाली-गलौज व मारपीट करता था।
महिला के अनुसार उसे बार-बार शादी में दहेज नहीं लाने को लेकर ताने दिए जाते थे। पति उससे बाइक और अपनी बहन के लिए अंगूठी लाने का दबाव बनाता था।
ससुर पर भी लगाए आरोप
महिला ने अपने ससुर पर भी दहेज मांगने और उसके साथ गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि ससुराल पक्ष उसके माता-पिता और भाई को घर आने से रोकता था।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे धमकी दी गई कि यदि उसने ससुराल में हो रही बातों की जानकारी किसी को दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
पंचायत के बाद भी नहीं बनी बात
महिला के अनुसार मायके पक्ष के लोग पंचायत लेकर ससुराल पहुंचे और परिवार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
इसके बाद पति और ससुर ने कथित तौर पर उसे घर से निकाल दिया। महिला का करीब पांच वर्षीय बेटा वियान एलकेजी में पढ़ता है। महिला के अनुसार वह करीब डेढ़ महीने से अपने मायके में रह रही है।
पुलिस ने दर्ज किया केस
महिला ने पुलिस को शिकायत देकर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों, संबंधित लोगों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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